Primary School Teacher Eligibility Test - 2020 - Counselling Schedule | MPPEB Counselling 2022 | Click here to View MPPEB MP PRT 2020 काउन्सलिंग शेड्यूल 2022
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाये गये आवेदकों के काउंसलिंग के लिये निर्देशिका
1 / मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे "भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित "प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है।
यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क. 1616 / 396 / 2022 /20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी। 2 / जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियाँ परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।
3 / शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएँ : भर्ती नियम 2018 के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता
करना अनिवार्य होगा
प्राथमिक शिक्षक
प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची तीन के अनुसार निम्नांकित
योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। (1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो।
(2) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक
शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष
अथवा
50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हैं. उसपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा
किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
अथवा
कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद (मान्यता मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
दो वर्ष का डिप्लोमा
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा
शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड)
अथवा
धारित
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र, विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा
नोट:
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
अथवा
(क) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
(ख) संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण
आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक
परिवीक्षा एवं वेतन:
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
9 / निरर्हताएं :
(1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। (2) यदि उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अर्न्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
(4) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने
ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है। (5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया हो।
(6) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म
दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो । किसी सेवा या पत्
लिये पात्र नही होगा ।
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परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता
माना जा सकेगा।
(8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।
10 / योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया- यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्र.एफ
01-119 / 2018 /20-1, दिनांक 28.08.2018 में संशोधन पत्र क्र. 1616 / 396 / 2022 /20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी। जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे।
11 / अधिनियम / नियम / निर्देश / विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना / निर्देश ही मान्य होंगे।
12 / अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम / नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें समस्त अभिलेख एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं।
प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु - 10वीं
2. 12 वीं की अंक सूची
3. स्नातक उपाधि की अंकसूची
4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी - (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो
5. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
6. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
7. दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध /नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
8. बी.एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की ) / डीएलएड की अंक सूची,समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की
9. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो ।
10. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति ।।
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