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वृद्धावस्था पेंशन योजना,Old age Vridhdha Pension Yojana

  वृद्धावस्था पेंशन योजना,Old age Vridhdha Pension Yojana  के विषय में





ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू056460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है।


योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रू0 500/- (रू0 300/-राज्यांश एवं रू0 200/ केन्द्रांश) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू0 500/-(शत्-प्रतिशत केन्द्रांश) प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है।


आवेदक द्वारा http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।


आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई0डी0 / राशन कार्ड/आधार कार्ड), बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अनिवार्य है।


आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में आवेदक की फोटो साइज 20 के0बी0 से ज्यादा न हो। तथा अपलोड किये गये प्रपत्र पी0डी0एफ0 में 500 के0बी0 से ज्यादा न हो।

 योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एव जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।



वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता

  आयु   न्यूनतम 60, अधिकतम 150

  आय   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460

  पेंशन   यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है

  मासिक अनुदान की       धनराशि   Rs 500


  प्रपत्र अपलोड   


** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो


  ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र


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