प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन
मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0
Swachh Indhan Behtar Jeevan
In May 2016, Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOPNG), introduced the ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana’ (PMUY) as a flagship scheme with an objective to make clean cooking fuel such as LPG available to the rural and deprived households which were otherwise using traditional cooking fuels such as firewood, coal, cow-dung cakes etc. Usage of traditional cooking fuels had detrimental impacts on the health of rural women as well as on the environment.
The scheme was launched on 1st May 2016 in Ballia, Uttar Pradesh by Hon’ble Prime Minister of India, Shri. Narendra Modi.
The target under the scheme was to release 8 Crore LPG Connections to the deprived households by March 2020.
On 7th September 2019, Hon’ble Prime Minister of India handed over the 8th Crore LPG connection in Aurangabad, Maharashtra.
The release of 8 Crore LPG connections under the schveme has also helped in increasing the LPG coverage from 62% on 1st May 2016 to 99.8% as on 1st April 2021.
Under the Union Budget for FY 21-22, provision for release of additional 1 Crore LPG connections under the PMUY scheme has been made. In this phase, special facility has been given to migrant families.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0
स्वच्छ भारत बेहतर जीवन
मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) को एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना था। अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग करना। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा।
यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री द्वारा शुरू की गई थी। नरेंद्र मोदी।
योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था।
7 सितंबर 2019 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 8 वां करोड़ एलपीजी कनेक्शन सौंपा।
स्कीम के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से 1 मई 2016 को एलपीजी कवरेज को 62% से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 को 99.8% करने में भी मदद मिली है।
वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के तहत, पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है।
Eligibility Criteria to avail connection under Ujjwala 2.0
Applicant ( woman only) must have attained 18 years of age.
There should not be any other LPG connection from any OMC in the same household.
Adult woman belonging to any of the following categories – SC, ST, Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), Most Backward Classes (MBC), Antyodaya Anna Yojana (AAY), Tea and Ex- Tea Garden tribes, Forest Dwellers, People residing in Islands and River Islands, enlisted under SECC Households (AHL TIN) or any Poor Household as per 14-point declaration.
Documents required
Know Your Customer(KYC)
Aadhaar Card of applicant as Proof of Identity and Proof of Address in case applicant is residing at the same address as mentioned in Aadhaar (not mandatory for Assam and Meghalaya).
Ration Card issued by the State from which application is being made/ other State Govt. document certifying family composition/ Self-Declaration as per Annexure I (for migrant applicants)
Aadhaar of beneficiary and adult family members appearing in document at Sl. 3.
Bank Account Number and IFSC
Supplementary KYC to support status of the family.
Applicants may apply to any distributor of her choice either by submitting application at the distributor or by submitting a request through Online Portal
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - एससी, एसटी, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, वन निवासी, रहने वाले लोग 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार SECC परिवारों (AHL TIN) या किसी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध द्वीप और नदी द्वीप समूह।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी
आवेदक का आधार कार्ड पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है/अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड। अनुलग्नक I (प्रवासी आवेदकों के लिए) के अनुसार पारिवारिक संरचना/स्व-घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़
क्र.सं. में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार। 3.
बैंक खाता संख्या और IFSC
परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।
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1906 (LPG Emergency Helpline)
1800-2333-5555 (Toll Free Helpline)
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1906 (एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन)
1800-2333-5555 (टोल फ्री हेल्पलाइन)
1800-266-6696 (उज्ज्वला हेल्पलाइन
Prime Minister Shri Narendra Modi will launch Ujjwala 2.0 (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - PMUY) by handing over LPG connections, at Mahoba Uttar Pradesh on 10th August, 2021 at 12:30 PM via video conferencing. During the event, the Prime Minister will interact with beneficiaries of the Ujjwala and will also address the nation.
The journey from Ujjwala 1.0 to Ujjwala 2.0
During Ujjwala 1.0 launched in 2016, a target was set to provide LPG connections to 5 crore women members of BPL households. Subsequently, the scheme was expanded in April 2018 to include women beneficiaries from seven more categories (SC/ST, PMAY, AAY, Most backward classes, tea garden, forest dwellers, Islands). Also, the target was revised to 8 Crore LPG connections. This target was achieved in August 2019, seven months ahead of the target date.
In the Union budget for FY 21-22, provision for an additional one crore LPG connection under the PMUY scheme was announced. These one crore additional PMUY connections (under Ujjwala 2.0) aim to provide deposit-free LPG connections to those low-income families who could not be covered under the earlier phase of PMUY.
Along with a deposit free LPG connection, Ujjwala 2.0 will provide first refill and hotplate free of cost to the beneficiaries. Also, the enrollment procedure will require minimum paperwork. In Ujjwala 2.0, migrants will not be required to submit ration cards or address proof. A self-declaration for both ‘family declaration’ and as a ‘proof of address’ will suffice. Ujjwala 2.0 will help achieve the Prime Minister’s vision of universal access to LPG.
Union Petroleum & Natural Gas Minister and Chief Minister of Uttar Pradesh will also be present on the occasion.
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त, 2021 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 (प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना - पीएमयूवाई) का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे।
उज्ज्वला 1.0 से उज्जवला 2.0 तक का सफर
2016 में लॉन्च उज्ज्वला 1.0 के दौरान बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद, योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी / एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) से महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था। साथ ही, लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। यह लक्ष्य लक्ष्य तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल किया गया था।
वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। इन एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन (उज्ज्वला 2.0 के तहत) का उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सकता था।
जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ, उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और हॉटप्लेट मुफ्त प्रदान करेगी। साथ ही, नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। 'पारिवारिक घोषणा' और 'पते के प्रमाण' दोनों के लिए एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। उज्ज्वला 2.0 एलपीजी तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी।
इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
Who is the eligible beneficiary under UJJWALA 2.0?
An adult woman belonging to a poor household and not having LPG connection in her household, will be eligible under UJJWALA 2.0. T beneficiaries should belong to any of the following categories:
• Eligible as per SECC 2011 list
• Belongs to SC/ST households, be a beneficiary of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Antyodaya Anna Yojana (AAY), Forest dwellers, Most Backward Classes (MBC), Tea and Ex-Tea Garden Tribes, People residing in riverlslands (Beneficiary will submit supporting document)
• If she is not falling in the above 2 categories, then she can stake her claim to be a beneficiary under Poor household by submitting point declaration (as per prescribed format)
उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र लाभार्थी कौन है?
एक गरीब परिवार से संबंधित वयस्क महिला और उसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी। टी लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
• SECC 2011 सूची के अनुसार पात्र
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, नदी के मैदानों में रहने वाले लोगों के लाभार्थी हों ( लाभार्थी सहायक दस्तावेज जमा करेगा)
• यदि वह उपरोक्त 2 श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह बिंदु घोषणा (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जमा करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
Which documents are mandatory to be submitted by applicant for enrolment under UJJWALA 2.0?
The applicant must provide following documents:
KYC as per the standard format carrying photograph of the applicant and duly signed.
POI (Proof of Identity)
POA (Proof of Address)
Aadhaar copy of Applicant,
Aadhaar copy of all adult family members as mentioned in Ration Card or similar document.
Bank account details of the applicant
Ration card or any other family document issued by State Govt. /District administration detailing household composition (such as Bhamashah Card in Rajasthan and Samagra Id in MP, Parivar Register of Uttar Pradesh, Parivar Pehchan Patra in Haryana, Rice Card of Andhra Pradesh or any other state specific card getting added later) of the identified household in which her name appears. In states, where the State Government portal has updated family details, a self signed copy of the printout from this portal can also be submitted by the beneficiary in lieu of ration card.
Self-declaration as per Annexure-I in lieu of Ration card for ascertaining family composition in case of Migrant Applicants.
Supporting Document, in case connection is applied under any of the seven categories (i.e. SC/ST households, beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) (Gramin), Antyodaya Anna Yojana (AAY), Forest dwellers, Most Backward Classes (MBC), Tea and Ex-Tea Garden Tribes, People residing in river Islands).
14-point declaration in support of Poor household duly signed by applicant as per standard format given.
उज्ज्वला 2.0 के तहत नामांकन के लिए आवेदक द्वारा कौन से दस्तावेज जमा करने अनिवार्य हैं?
आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे:
आवेदक की तस्वीर और विधिवत हस्ताक्षरित मानक प्रारूप के अनुसार केवाईसी।
पीओआई (पहचान का प्रमाण)
पीओए (पते का प्रमाण)
आवेदक की आधार प्रति,
राशन कार्ड या इसी तरह के दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी वयस्क परिवार के सदस्यों की आधार प्रति।
आवेदक के बैंक खाते का विवरण
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड या कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज। / जिला प्रशासन द्वारा पहचाने गए परिवार की घरेलू संरचना का विवरण (जैसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार रजिस्टर, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) जिसमें उनका नाम दिखाई दे रहा है। जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल ने परिवार का विवरण अपडेट किया है, वहां राशन कार्ड के बदले लाभार्थी द्वारा इस पोर्टल से प्रिंटआउट की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति भी जमा की जा सकती है।
प्रवासी आवेदकों के मामले में परिवार की संरचना का पता लगाने के लिए राशन कार्ड के बदले अनुलग्नक- I के अनुसार स्व-घोषणा।
सहायक दस्तावेज, यदि कनेक्शन सात श्रेणियों (अर्थात अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत लागू होता है। , चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग)।
दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित गरीब परिवार के समर्थन में 14-सूत्रीय घोषणा।
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