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Shree Radhe Enterprises Jodhpur Rajasthan Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Order | Rajasthan High Court Order

 Shree Radhe Enterprises Jodhpur Rajasthan Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Order | Rajasthan High Court Order | राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर 



📄 कोर्ट ऑर्डर (PDF) 


मैंने पाया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर S.B. Civil Writ Petition No. 7177/2025 के संदर्भ में है। 


याचिकाकर्ता: Shree Radhe Enterprises, through its proprietor, Miss Paras, उसका पते के साथ जोधपुर में। 


प्रतिवादी पक्ष:


1. Reserve Bank of India (RBI) 



2. Yes Bank, Jodhpur शाखा 



3. Inspector of Police, Cybercrime, Andhra Pradesh 



Cyber Crime Account Freeze Rajasthan High Court Order 




निर्णय की दिनांक: 01 मई 2025 


प्रमुख बिंदु (पैराफ़-बाय-पैराफ़ समरी):


1. मांग और आरोप


याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने किसी भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है। 


इसके बावजूद, उनकी बैंक अकाउंट ग्लोबली “फ्रीज़” कर दी गई है — यानि लेन-देन बंद कर दिए गए हैं, उन्हें कोई सूचना भी नहीं दी गई। 



2. बैंकों का तर्क


बैंक (Yes Bank) कहता है कि उसे CrPC धारा 102 के अनुरूप निर्देश मिले हैं। 


बैंक की दलील है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने खाते को फ्रीज़ कर दिया। 


3. कोर्ट का विश्लेषण


कोर्ट ने यह माना कि याचिकाकर्ता “प्रत्यक्ष रूप से अपराधी नहीं हैं” — उन्हें सीधे किसी साइबर फ्रॉड के आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। 


पूरे खाते को फ्रीज़ कर देना, सिर्फ “शक की राशि” के आधार पर, उनका व्यावसायिक अधिकार (business करने का अधिकार) प्रभावित करता है। कोर्ट ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकार का उल्लंघन माना है। 



4. निष्कर्ष और निर्देश


अदालत ने कहा कि बैंक को याचिकाकर्ता को उनके खाते का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन “शक की राशि” (जो कथित अपराध का हिस्सा हो सकती है) पर lien (बंधक) बनाए रखा जाना चाहिए। 


यदि बैंक को यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी राशि “शकित/विवादित” है, तो बैंक को जाँच अधिकारी (Investigating Officer) से कहने का आदेश दिया गया है कि वे तुरंत वह राशि बताएं जिसे lien के तहत रखी जानी चाहिए। 


जाँच अधिकारी को सात दिन के अंदर बैंक को वह राशि बतानी होगी जिसे lien में रखा जाना है।


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